नीरव, मेहुल को भगोड़ा कानून के तहत कोर्ट ने किया समन
मुंबई, धन शोधन मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत समन देकर 25 सितंबर और 26 सितंबर को पेश होने को कहा है। अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।
ईडी की अर्जी में इन दोनों के खिलाफ नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत पीएनबी से दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई का आग्रह किया गया है। इस कानून के तहत सरकार को देश की कानूनी एजेंसियों से बचने के लिए विदेश भागे आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त कर उसे बेचने का अधिकार है।
एजेंसी ने हाल ही में अदालत में अर्जी लगाकर इन दोनों हीरा कारोबारियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उसकी 3,500 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश देने का आग्रह किया था। अधिकारियों के अनुसार, अदालत ने नीरव मोदी को 25 सितंबर को और मेहुल चोकसी को अगले दिन हाजिर होने का समन जारी किया है। ईडी ने विशेष अदालत के समक्ष दोनों के खिलाफ दो अलग-अलग आवेदन दिए थे।
इससे पूर्व, संसद ने बुधवार को राज्यसभा में भगोड़ा विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने 19 जुलाई को इसकी मंजूरी दी थी
